घर में खड़ी कार का टोल कटने पर क्या करें? इस धोखाधड़ी का शिकार कई लोग हो चुके है। ऐसे मामलों में टोल कंपनी आपकी शिकायत नहीं सुन रही है तो आप उपभोक्ता आयोग में शिकायत कर सकते है।
ऐसा मामला जयपुर में सामने आया। नेशनल हाईवे पर जाए बिना ही घर पर खड़ी कार का 55 रुपए टोल काटना दौलतपुरा टोल प्लाजा को भारी पड़ गया।
जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-द्वितीय ने इसे गंभीर सेवा दोष का लापरवाही करार देते हुए दौलतपुरा टोल प्लाजा के प्रबंधक पर 45 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। वहीं टोल टैक्स के काटे गए 55 रुपए परिवाद दायर करने की तारीख से परिवादी को 9 प्रतिशत ब्याज सहित देने का निर्देश दिया है।
आयोग अध्यक्ष जीएल मीना और सदस्य सुप्रिया अग्रवाल व अजय कुमार ने यह आदेश अशोक सैनी के परिवाद पर दिया। मामले के अनुसार, परिवादी ने अपनी कार का फास्ट टैग पेटीएम बैंक के जरिए बनवा रखा है। इस दौरान 20 अगस्त 2022 को सुबह 11 बजे उसके मोबाइल पर 55 रुपए टोल टैक्स काटने का मैसेज आया। मैसेज में लिखा था कि उसकी कार ने सुबह 9:42 बजे टोल प्लाजा को क्रास किया है। जबकि उसकी कार घर पर ही खड़ी हुई थी। ऐसे में विपक्षी ने बिना टोल क्रास किए घर पर खड़ी कार का टोल टैक्स वसूला।
जिला उपभोक्ता अदालत में इस तरह के मामलों में साधारण आवेदन के जरिए अपनी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

